Breaking News: 69000 Shikshak Bharti Case Update, हाई कोर्ट का फैसला फिर से बनेगी मेरिट लिस्ट चयनित होंगे बाहर

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UP 69000 PRT Vacancy Court Case Update

उत्तर प्रदेश में 2018 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती करने के लिए 69000 पदों पर विज्ञापन निकाला गया था। इस भर्ती की परीक्षा भी जल्द ही कर ली गई थी। परंतु इस भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने में काफी लंबा समय लगा और विद्यार्थियों को 2021–22 में जाकर जॉइनिंग मिली थी। 

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में निकली प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आरक्षण संबंधी गड़बड़ियां निकलकर सामने आई थी जिसका विरोध छात्रों ने किया था। 

उत्तर प्रदेश के आरक्षित वर्ग के के छात्रों ने दावा किया कि आरक्षित वर्गों के छात्रों का चयन मानक कोटा के हिसाब से कम हुआ है। इस कारण छात्रों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 

69000 Shikshak Bharti Case Update

छात्रों द्वारा हाई कोर्ट में अपील की गई कि 69000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आरक्षण देने में सरकार द्वारा आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग द्वारा भी 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण संबंधी विवाद की बात स्वीकार की और सरकार को एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण देने के लिए नई सूची जारी करने को कहा।

69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विवाद क्या है ?

वर्ष 2018 में निकाली गई उत्तर प्रदेश से 69000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आरक्षण संबंधी विवाद कुछ यूं हुआ कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) पास करने के बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सरकार द्वारा सुपर टेट (Supertet) की परीक्षा का आयोजन किया जाता है। 

उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की परीक्षा 150 नंबर की होती है। इस परीक्षा में जनरल वर्ग के विद्यार्थियों को 60% अंक लाने होते हैं अर्थात 97 अंक, एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों को 55% अंक अर्थात 90 नंबर लाने होते हैं। यदि विद्यार्थी मानक प्रतिशत के हिसाब से अंक अर्जित करते हैं तो उन्हें योग्य घोषित किया जाता है और उनकी मेरिट बनाई जातीहै।

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए विद्यार्थियों के मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता है। विद्यार्थियों के एकेडमिक अंक (10,12, स्नातक, deled) का 40% लिया जाता है एवं सुपर टेट में अर्जित अंकों का 60% लेकर मेरिट बनाई जाती है। 

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का सरकार पर आरोप है कि सरकार ने 69000 शिक्षक भर्ती में एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों को आरक्षण नहीं दिया और जनरल के विद्यार्थियों का चयन उनकी आवंटित सीटों से अधिक पर किया गया। 

69000 Shikshak Bharti में हाई कोर्ट का फैसला 

69000 शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 68 00 विद्यार्थियों की सूची को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 3 महीने के अंदर पुनः नई 69000 शिक्षक भर्ती की पूरी सूची तैयार की जाए। 

यदि नई सूची में एससी, एसटी, ओबीसी के छात्र जनरल श्रेणी में चयनित होते हैं तो उन्हें जनरल श्रेणी में ओवरलैप किया जाएगा।

छात्रों की यही मांग थी कि यदि आरक्षित वर्ग के छात्रों का चयन जनरल श्रेणी में होता है तो उन्हें ओबीसी सीट में न जोड़कर जनरल में ही नियुक्ति दी जानी चाहिए।

भारत में आरक्षण की यही प्रणाली अपनाई गई है और विद्यार्थियों की यही मांग भी थी लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस आदेश का पालन 69000 शिक्षक भर्ती में नहीं किया गया था।

69000 शिक्षक भर्ती में चयनित छात्रों पर पड़ेगा असर

हाई कोर्ट के 69000 Shikshak Bharti Case Update आदेश के बाद जो छात्र 69000 शिक्षक भर्ती में चयनित हुए हैं उनके चयन पर भी असर पड़ सकता है। यह बात हाई कोर्ट ने मानी है कि सरकार द्वारा 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण संबंधी गड़बड़ियां की गई है। अब 3 महीने के अंदर जब नई सूची तैयार होगी तब कुछ ऐसे भी छात्रों को परेशानियों का सामने करना पड़ सकता है जो पहले से चयनित हो चुके हैं क्योंकि अब कुछ छात्र आरक्षित वर्ग के जनरल में ओवरलैप हो जाएंगे तो जनरल की सीटें कम हो जाएंगी और आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों का चयन अधिक होगा। वहीं पहले से नौकरी कर रहे कुछ छात्रों की नौकरी जाने का भी अंदेशा बना हुआ है। 

हाई कोर्ट का फैसले के आने के बाद कुछ छात्रों में खुशी का माहौल है वहीं कुछ छात्रों में असंतोष एवं निराश बढ़ गई है। आप इस फैसले से सहमत है या नहीं अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।

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