69000 Shikshak Bharti Court Case: उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती 2018 से विवादों से घिरी हुई है। 69000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दिसंबर 2018 में जारी हुआ था। 2018 के बाद से 69000 शिक्षक भर्ती अभी भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो पाई है। इस शिक्षक भर्ती में धांधली के बड़े पैमाने पर आरोप लगाए गए। विद्यार्थियों द्वारा सरकार पर आरक्षण संबंधी गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया है।
बहुत से पीड़ित छात्रों का दावा है कि आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों का चयन आरक्षण के हिसाब से नहीं किया गया। अर्थात जिसने सीटों पर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का चयन होना था उतनी सीटों पर सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों को चयनित कर लिया गया है और इस तरह सरकार ने गलत आरक्षण नीति को अपना कर आरक्षित वर्ग के हितों का अनादर किया है।
69000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का फैसला
आज 9 सितंबर 2024 को भारत के उच्चतम न्यायालय में 69000 Shikshak Bharti Court Case की सुनवाई थी। सुप्रीमकोर्ट ने 69000 शिक्षक भर्ती में स्टे लगाने से मना कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने 69000 शिक्षक भर्ती में नई डेट घोषित कर दी है और कैसे को डिस्पोजल लिस्ट में डाल दिया है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोनों पक्षों के वकीलों को 7 पेजो में अपना सारा मैटर लिखकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष देने का आदेश दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ़ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों के वकील 7 पेज में अपने सभी बातों को लिखकर हमें दें।
जब वकीलों ने 69000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर स्टे की मांग के बारे में पूछा तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अब 23 सितंबर को ही इस केस की फाइनल हियरिंग हो जाएगी इसलिए इस भर्ती पर अब कोई स्टे नहीं है।
विद्यार्थियों द्वारा धरना प्रदर्शन
विद्यार्थियों की मांग थी कि जल्द ही सरकार 69000 शिक्षक भर्ती में हुए घोटाले में लिप्त अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करें एवं जिन छात्रों का चयन पहले नहीं हो पाया था उन सभी को नियुक्ति प्रदान करें।
69000 शिक्षक भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थियों द्वारा जगह-जगह पर धरना प्रदर्शन किया गया। पीड़ित छात्रों ने उत्तर प्रदेश के हर एक मंत्री के आवाज पर उनसे मिलकर 69000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विवाद को सुलझाने की गुहार लगाई परंतु विद्यार्थियों को कहीं से भी कोई राहत नहीं मिली।
69000 Shikshak Bharti Court Case
सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम सुनवाई की डेट 23 सितंबर 2024 को रखी है तब तक इस भर्ती प्रक्रिया में कोई भी सरकारी आदेश एवं कार्य नहीं किया जा सकते।
विद्यार्थियों को उम्मीद है कि 23 सितंबर 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस 69000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का परिणाम अवश्य निकलेगा और जो भी विद्यार्थी अपनी हक की लड़ाई पिछले 6 सालों से लड़ रहे हैं उन सभी को न्याय मिलेगा।
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