Junior Primary Teacher Supreme Court Case: शिक्षक भर्ती और प्रमोशन से जुड़े दो बड़े अपडेट जारी किए गए हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट में टीईटी को लेकर ऐतिहासिक निर्देश आया है, तो दूसरी ओर, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जूनियर शिक्षक भर्ती पर सुनवाई टल गई है।
सुप्रीम कोर्ट: टीईटी के बिना प्रमोशन नहीं
एनसीटीई (नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर स्पष्ट किया है कि 2010 बाद नियुक्त सभी शिक्षकों को कक्षा 6 से 8 (उच्च प्राथमिक) में प्रमोशन के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इससे उत्तर प्रदेश में चल रही सीधी पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लग सकती है। एनसीटीई के अनुसार, यदि योग्य शिक्षक नहीं मिलते, तभी सीधी भर्ती होगी।
प्रभाव:
– अब तक यूपी में बिना टीईटी के प्रमोशन होता था, लेकिन अब ऐसे शिक्षकों को रोका जाएगा।
– इससे उच्च प्राथमिक स्तर पर नई भर्तियों का रास्ता खुल सकता है, क्योंकि टीईटी-अनुपूर्ण शिक्षकों के पद रिक्त होंगे।
हाईकोर्ट में जूनियर भर्ती की सुनवाई टली
इलाहाबाद हाईकोर्ट में जूनियर शिक्षक भर्ती के मामले में आज सुनवाई हुई, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने सरकार द्वारा बनाई गई “100% प्रमोशन” नियमावली को चुनौती दी। याचिका में मांग की गई है कि अन्य विभागों की तरह 50% पद प्रमोशन और 50% सीधी भर्ती से भरे जाएं। मामले की सुनवाई समयाभाव के कारण टल गई और अगली तारीख 10-12 दिनों बाद तय होगी।
याचिकाकर्ता का पक्ष:
– अखिलेश यादव, जो इस मामले में याचिकाकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे हैं, ने बताया कि “सरकार ने नियमावली में गलत संशोधन किया है। 41,000 रिक्त पदों पर 50% भर्ती होनी चाहिए।”
– उन्होंने शिक्षकों और विद्यार्थियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि “फाइनल हियरिंग में हम जीतेंगे और 30-40 हज़ार पदों पर भर्ती होगी।”
– सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिक्षकों के प्रमोशन और भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव लाएगा।
– हाईकोर्ट का अगला फैसला यूपी में शिक्षक भर्ती के भविष्य की दिशा तय करेगा। विद्यार्थियों को इन अपडेट्स पर नज़र रखनी चाहिए।
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