हाई कोर्ट: इन सभी प्राइमरी शिक्षकों को नौकरी से निकालें | PRT Teacher dismissed from his Job

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PRT Teacher dismissed from his Job:  हाई कोर्ट ने इन सभी प्राइमरी शिक्षकों को नौकरी से निकलने का आदेश दिया है जिनके पास बीएड डिग्री है। B.ed डिग्री धारक प्राइमरी शिक्षक बनने के काबिल नहीं। 

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला B.ed शिक्षकों को नौकरी से निकालें

मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने उन सभी प्राथमिक शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाया है जिन्होंने b.ed डिग्री धरण की थी और उसके हिसाब से प्राथमिक शिक्षक के लिए नौकरी के पात्र घोषित किए गए थे।

मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सभी विभागों को एक नोटिस जारी किया है जिसमें यह स्पष्ट करते हुए बताया है कि 11 अगस्त 2023 के बाद जोइनिंग लेने वाले ऐसे प्राथमिक शिक्षक जिन्होंने बीएड डिग्री लगाई है वह सभी प्राथमिक शिक्षक बनने के योग्य नहीं माने जाएंगे। इन सभी शिक्षकों की तत्काल प्रभाव से जॉइनिंग रद्द कर दी जाए।

शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट करते हुए बताया है कि यदि किसी बीएड डिग्री धारक ने D.ed की डिग्री गलती से लगा दी हो तो वह भी प्राथमिक शिक्षक बनने के योग्य नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट का प्राथमिक शिक्षक से संबंधित फैसला

भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा 11 अगस्त 2023 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए केवल बीटीसी अथवा डीएलएड अथवा बीएसटीसी डिग्री धारक शिक्षक ही योग्य माने जाएंगे। B.ed डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को एनसीटीई के उस गजट पत्र को ही अवैध घोषित कर दिया था जिसमें एनसीटीई ने बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए योग्य घोषित किया था। एनसीटीई के इस गजट पत्र के द्वारा यदि कोई अभ्यर्थी b.ed करने के बाद प्राथमिक शिक्षक बनने की परीक्षा पास करता है तो उसे 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा तो वह प्राथमिक शिक्षक के योग्य समझा जाएगा।

मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों छिन जायेगी नौकरी (PRT Teacher dismissed from his Job)

PRT Teacher dismissed from his Job वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में लगभग 341 ऐसे शिक्षक है जो 11 अगस्त 2023 के बाद नियुक्त हुए हैं और उनके पास बीएड की डिग्री है। मध्य प्रदेश में 25 जिलों के DEO को इस संबंध में लिस्ट जारी कर दी गई है। जल्द ही DEO द्वारा सभी ऐसे चयनित शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा जिन्होंने b.ed किया होगा।

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