Railway Group D Bharti 2024: ITI अभ्यर्थियों के पक्ष में हाईकोर्ट, रद्द होगी भर्ती

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Railway Group D Bharti 2024 को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस सुनवाई में ITI अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलती नजर आई। जज साहब ने ITI वालों के पक्ष में अपना रुख साफ किया।

रेलवे ने अपनी दलील में कहा कि यह पॉलिसी मैटर है, लेकिन जज साहब ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार चल रही भर्ती प्रक्रिया में नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि 28 दिसंबर 2024 को इंडिकेटिव नोटिस आया था और महज 2 जनवरी 2025 को नियम बदलकर केवल 10वीं योग्यता निर्धारित कर दी गई थी।

इस सुनवाई के दौरान रेलवे के वकील ने यहां तक कह दिया कि रेलवे इस भर्ती को वापस भी ले सकता है। इस पर जज साहब ने कहा कि अगर रेलवे ऐसा करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन इस पर सही प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होगा।

दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे को 22 मार्च 2025 तक अपना अंतिम जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अंतिम सुनवाई 28 मार्च 2025 को होगी। अब सबकी नजरें इस अहम सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि ITI अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा या नहीं।

महत्वपूर्ण तारीखें:

  • रेलवे का अंतिम जवाब: 22 मार्च 2025
  • अंतिम सुनवाई: 28 मार्च 2025

इस केस पर आने वाले फैसले का सीधा असर लाखों अभ्यर्थियों पर पड़ेगा। रेलवे भर्ती 2024 के इस मामले से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें।


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